ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम आया है

आवेदकों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में ड्राइविंग टेस्ट से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 जून से मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा 

मौजूदा नियमों में 1 जून से कोई बदलाव नहीं होगा 

मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम  में डाइविंग टेस्ट से छूट नहीं मिलेगी

आपको पुराने नियमो के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा

अब लाइसेंस बनवाना पहले की तरह आसान है

इसमें आपको पहले लर्निंग लाइसेंस और बाद में लाइसेंस बनवाना होगा